राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को

धर्मशाला जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव बाली ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायलयों व अधीनस्थ न्यायलयों में 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामले सुने जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति – विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला 01892-222018, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति कांगड़ा 01892-264808, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति देहरा 01970-233599, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति पालमपुर 01894-231614, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नूरपुर 01893-220770, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बैजनाथ 01894-262477, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति ज्वाली 01893-264307 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति इंदौरा के दूरभाष नंबर 01893-241210 पर सम्पर्क कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सकता है।उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि वह बढ़ चढ़कर आगामी 10 मई, 2025 की लोक अदालत में हिस्सा लें।