तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अभियान
पुलिस उपमंडल कांगड़ा में शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया गया और विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की गई।
कांगड़ा पुलिस स्टेशन ने 60 लोगों, गग्गल पुलिस स्टेशन ने 34 लोगों और नगरोटा बगवां पुलिस स्टेशन ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों जैसे कूल लिप, चैनी खैनी, कच्चा तंबाकू आदि बेचने और रखने के लिए 50 लोगों के चालान किए।
इन तंबाकू उत्पादों की बिक्री “कोटपा अधिनियम, 2003” और “एचपी खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री का निषेध और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार का विनियमन अधिनियम, 2016” के तहत प्रतिबंधित है।
इस संदर्भ में बड़ी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए और कांगड़ा में इन उत्पादों के थोक व्यापार में शामिल एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई।
पूरे कांगड़ा पुलिस उपमंडल में लगभग 1200 किलोग्राम तंबाकू से संबंधित उत्पाद जब्त किए गए हैं।