देश

एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की लाखों की संपत्ति जब्त

पुलिस ने बांदीपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की लाखों रुपए की संपत्ति जब्त की बांदीपुरा — जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को बांदीपुरा में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत लाखों रुपए की संपत्ति जब्त की।पुलिस ने बांदीपुरा पुलिस थाने में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 20/2025 के तहत कालूसा बांदीपुरा निवासी नजीर अहमद भट पुत्र अबुल खालिक भट नामक एक पुराने ड्रग तस्कर के एक मंजिला आवासीय मकान और करीब 13.62 लाख रुपए की कीमत की ऑल्टो कार जब्त की है। आरोपी व्यक्ति एक ड्रग पेडलर है जो युवाओं के बीच ड्रग्स और नशीले पदार्थ बेचने में संलिप्त पाया गया है, जिसके लिए पुलिस स्टेशन बांदीपुरा में 8/20 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 20/2025 दर्ज है। बांदीपुरा पुलिस द्वारा वित्तीय जांच के दौरान, यह सामने आया कि संपत्ति अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थी। उक्त संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68 ई और 68 एफ (1) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 ई और 68 एफ के अनुपालन में, आरोपी व्यक्ति द्वारा अवैध साधनों के माध्यम से अर्जित अचल संपत्ति जो जब्त और कुर्क की गई है, को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित/बेचा/खरीदा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा।

Related Articles

Back to top button